गाज़ियाबाद, अक्टूबर 2 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। पैकेजिंग मूवर्स डीआरएस दिलीप रोड लाइंस कंपनी की तरफ से फर्नीचर पहुंचाने और अपने स्टोर में रखने के दौरान की गई लापरवाही से हुए नुकसान पर 6.69 लाख रुपये अपने ग्राहक को देने होंगे। इसमें गुम में सामान, क्षतिग्रस्त और ग्राहक से लिए गए अपने चार्ज शामिल है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है। नई दिल्ली के हौज खास निवासी अभिषेक भटनागर और उनकी मोक्षदा जैन ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने अपने 93 फर्नीचर आइटम को कोलकाता से ग्रेटर नोएडा ले जाने और सुरक्षित स्टोरेज के लिए कंपनी की सेवाएं ली थीं। उन्होंने अपना फर्नीचर को कंपनी के पास करीब एक साल रखा था। उसके बाद जब उन्होंने अपने फर्नीचर को देखने के लिए कंपनी में गए तो पता चला कि बिना उनकी सहमति के उन...