रांची, अप्रैल 24 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने ऑनलाइन स्कूटी बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी लोलस कुजूर की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 23 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। मामला सदर थाना कांड संख्या 102/2026 से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि ओएलएक्स पर स्कूटी बेचने के बहाने आरोपी और उसके सहयोगियों ने एक व्यक्ति से करीब 50 हजार रुपये की ठगी की। शिकायतकर्ता को कांटाटोली स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के पास बुलाकर 68 हजार रुपये में सौदा तय किया गया, जिसमें 48 हजार रुपये गूगल पे और 2 हजार रुपये फोन पे से लिए गए। इसके बाद आरोपी हेलमेट लाने का बहाना बनाकर फरार हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि संबंधित होंडा एक्टिवा स्कूटी पहले से चोरी की थी और उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार किया गया था।
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