रांची, अप्रैल 15 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने राजेश सिंह उर्फ बबलू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए राहत देने से इनकार किया। मामला जगन्नाथपुर थाना कांड 361/2024 से जुड़ा है। आरोप है कि हटिया मौजा की 8 डिसमिल जमीन की मालिक सुनीता यादव की गैर मौजूदगी में फर्जी महिला खड़ी कर नकली दस्तावेजों से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जमीन की अवैध रजिस्ट्री कर दी गई। पीड़िता ने कभी ऐसी अनुमति देने से इनकार किया है। यह भी पढ़ें- जमीन सौदे में 20 लाख की ठगी में आरोपी यशवंत को जमानत नहीं

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