गुड़गांव, नवम्बर 4 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आईआरईओ कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश संका और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तत्कालीन महिला फार्मासिस्ट मीनू शर्मा को फर्जीवाड़ा करने के जुर्म में दस महीने की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा अदालत को गुमराह करने के लिए जानबूझकर झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करने के मामले में दी गई है। इस फर्जीवाड़े के मामले में शिवाजी नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल यह पूरा विवाद आईआरईओ कंपनी की शिकायत से जुड़ा है। कंपनी ने सेक्टर- 65 थाना पुलिस में पूर्व सीईओ रमेश संका के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि संका ने 28 दिसंबर 2016 को कंपनी छोड़ते समय गोपनीयता, गैर-प्रतिस्पर्धा और गैर-मानहानि के समझौते का उल...
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