प्रयागराज, दिसम्बर 23 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ने फर्जी बैनामा व धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी उमेश केसरवानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और विवेचना लंबित देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत ने थाना शंकरगढ़ के मुकदमा पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने केस डायरी, रजिस्ट्री की छाया प्रतियां, मृत्यु प्रमाणपत्र, गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए माना कि आरोपी प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है और उस पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के हैं। विवेचना अभी प्रचलित है और आरोपी के जमानत पर छूटने से जांच प्रभावित होने की आशंका है। सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए जमा...