रांची, जुलाई 6 -- रांची, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजनों को 34.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश वाहन मालिक को दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी को यह कहते हुए दायित्व से मुक्त कर दिया कि दुर्घटना के समय प्रस्तुत बीमा पॉलिसी फर्जी और कूटरचित थी। अपर न्यायायुक्त-सह-पीठासीन पदाधिकारी मनोज त्रिपाठी ने वाहन की पंजीकृत मालकिन रेशमा खातून को 4 सितंबर 2021 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर चारों आश्रितों को 34,39,750 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। मामला 19 जुलाई 2021 का है, जब पंडरा स्थित आस्था रेजिडेंसी के पास ऑटो की टक्कर से 59 वर्षीय कुसुम देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने चालक फिरोज अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। अदालत ने पाया कि बीमा पॉलिसी में लोकेशन कोड, प्रोडक...