मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 19 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया चीनी मिल से फर्जी फर्मों के नाम पर चीनी बिक्री के 36 साल पुराने मामले में छह दोषियों को विशेष न्यायालय (निगरानी) के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने शुक्रवार को सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (निगरानी) कृष्णदेव साह ने बताया कि बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड की लौरिया इकाई के तत्कालीन प्रशासन प्रमुख नंद कुमार सिंह व तत्कालीन उपप्रबंधक उमेश प्रसाद सिंह को दो-दो वर्ष एवं दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं, लिपिक सुशील कुमार श्रीवास्तव, शुगर केन लिपिक लालबाबू प्रसाद, चीनी बिक्री प्रभारी धीरेंद्र झा व लेखा पदाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव को तीन-तीन वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सेशन ट्रायल के बाद दस दिसंबर को इन सभ...
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