फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेने में मुख्यआरोपी की जमानत रद्द
अलीगढ़, मई 21 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। एडीजे पॉक्सो द्वितीय हरेंद्र कुमार ओझा की अदालत ने फर्जी दस्तावेजों और नकली मुहर व हस्ताक्षर के आधार पर जमानत लेने के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत रद्द की है। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। विशेष लोक अभियोजक लव कुमार बंसल व संजय शर्मा ने बताया कि तीन अक्टूबर 2022 को सासनीगेट क्षेत्र के सरायगढ़ी निवासी विनोद के खिलाफ थाना सासनीगेट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें कहा था कि 16 जून 2022 को आरोपी विनोद की हत्या व लूट के एक मुकदमे में जमानत स्वीकार हुई थी। जांच में पाया गया कि विनोद और मिट्ठन लाल ने जमानत ली थी। इन जमानतदारों की संपत्ति और हैसियत के सत्यापन के दौरान पाया गया कि दस्तावेज पूरी तरह कूटरचित और फर्जी थे। दोनों ने झूठा शपथ पत्र दिया था। इस पर न्यायालय के आदेश पर सितंबर 2022 को दोनों जमान...
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