फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत करने का आरोप
मैनपुरी, जून 4 -- तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम सुरजनपुर निवासी विजय कुमार पुत्र स्व. जैसीराम ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को शिकायती पत्र दिया। बताया कि उनकी मां श्यामादेवी ने वर्ष 2014 में जमीन का बैनामा तीन व्यक्तियों के नाम किया था। बाद में न्यायिक वाद के आधार पर उक्त भूमि का दाखिल-खारिज उनकी मां के नाम कर दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद केनरा बैंक शाखा नगरिया द्वारा संबंधित व्यक्तियों के नाम सांठगांठ कर उनकी भूमि को आधार बनाते हुए ऋण स्वीकृत कर दिया गया। 17 जनवरी 2022 को एक व्यक्ति को 1.17 लाख रुपये तथा 19 मई 2023 को दूसरे व्यक्ति को 1.75 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। यह भी पढ़ें- फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत करने का आरोप उनका कहना है कि बैनामा होने के लगभग आठ वर्ष बाद उनकी भूमि को बंधक दिखाकर फर्जी तरीके से ऋण आवंटित किय...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.