​प्रयागराज, जुलाई 31 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायालय के साथ धोखाधड़ी कर राहत हासिल करने के एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने धोखाधड़ी के आधार पर हासिल किए गए 24 मई 2024 के अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया और संबंधित वकीलों के खिलाफ सख्त कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह आदेश ​न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने बरेली विकास प्राधिकरण की रिव्यू अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। ​बरेली जिले के दोहनिया गांव स्थित एक भूमि के 2/3 हिस्से के मुआवजे को लेकर रामपाल व चार अन्य ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अवार्ड के आलोक में ब्याज के भुगतान की मांग की गई थी। याचिका दाखिल करते समय मूल अवार्ड की जगह एक टाइप्ड कॉपी प्रस्त...