रांची, मई 11 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने फर्जी जमाबंदी और जमीन हस्तांतरण के आरोप में जेल में बंद आरोपी जितेंद्र कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। उस पर सार्वजनिक अभिलेखों में कथित जालसाजी और साजिश के गंभीर आरोप है। वह 21 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। यह भी पढ़ें- SC ने पूर्व मंत्री आलमगीर और उनके PA को दी जमानत, 2 साल बाद जेल से बाहर आएंगे; टेंडर के बदले रिश्वत लेने का आरोप यह भी पढ़ें- सरकारी जमीन बिक्री की कोशिश पर ग्रामीणों में आक्रोश

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