नैनीताल, अप्रैल 9 -- नैनीताल, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिविजन उर्वशी रावत की अदालत ने फर्जी आय प्रमाण पत्र तैयार करने के मामले में बेतालघाट निवासी दीपक गोस्वामी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक नाबालिग की ओर से नंदा गौरा योजना के तहत अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पिता के आय प्रमाण पत्र में हेरफेर किया गया। मूल प्रमाण पत्र में पिता की वार्षिक आय 75,000 रुपये दर्शाई गई थी, जिसे घटाकर 72,000 रुपये कर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराया गया, ताकि योजना का लाभ लिया जा सके। मामले में बेतालघाट थाना में संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस जांच के दौरान कूटरचि...
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