झांसी, मार्च 2 -- साल 2009 में झांसी सीजेएम का फर्जी आदेश बनाने वाले आरोपी कृष्णपाल उर्फ लल्ला की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत ने ख़ारिज कर दी है। अधिवक्ता गोरांग द्विवेदी ने बताया कि 30 मार्च 2007 को झांसी के नबावाद थाने के मैरी गांव में चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी कृष्णपाल भी अभियुक्त था। झांसी जेल में बंद रहने के दौरान साल 2009 में अभियुक्त कृष्णपाल समेत अन्य आरोपियों को झांसी से हमीरपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। झांसी में पेशी के दौरान कृष्णपाल ने 11 दिसंबर 2009 से 14 दिसंबर 2009 तक झांसी जेल में बंद रहने के लिए उस दौरान तैनात रहे सीजेएम का फर्जी आदेश बनाया था। जांच के दौरान आदेश फर्जी पाया गया था। मामले में अभियुक्त के खिलाफ फर्जी आदेश बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज ...
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