आजमगढ़, अप्रैल 28 -- माहुल, हिन्दुस्तान संवाद। फूलपुर तहसील अंतर्गत नगर पंचायत माहुल में उचित दर विक्रेता का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रशासन ने कोटेदार मोहम्मद राशिद की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कोटेदार के खिलाफ अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की गई थी। इस पर उसकी जांच कराई गई। जांच में यह सामने आया कि कोटेदार ने न तो सही निवास प्रमाण प्रस्तुत किया गया और न ही यह बताया कि उनके पिता पहले से ही एक अन्य ग्राम पंचायत में उचित दर विक्रेता थे। जबकि नियमों के अनुसार एक ही परिवार को दो दुकानों का आवंटन वर्जित है। यह भी पढ़ें- विभिन्न मांगो को लेकर व्यापारियों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन इतना ही नहीं, जांच में यह सामने आया कि नियुक्ति के समय विक्रेता की उम्र 21 वर्ष से कम थी। प्रस्तुत दस्तावेजों जैसे परिवार रजिस्टर में भी ग...