रांची, अप्रैल 21 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने मंगलवार को जमीन सौदे में कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात से जुड़े मामले में आरोपी शंकर बनर्जी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता शंकर बनर्जी ने नगड़ी थाना कांड संख्या 61/2023 में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर अग्रिम जमानत की मांग की थी। मामला जमीन सौदे में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 8.5 लाख रुपये की ठगी की और जमीन हड़पने की कोशिश की। बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताते हुए इसे आपसी जमीन विवाद बताया और कहा कि सूचक स्वयं ब्रोकर है, जिसने गलत तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लिया। यह भी पढ़ें- ब्राउन शुगर मामले में आरोपी को जमानत से इनकार अभियोजन इसका विरोध किया।

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