हरदोई, अगस्त 5 -- हरदोई। जिला जज रीता कौशिक ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दूसरे व्यक्ति के गाटा संख्या का सत्यापन अपने नाम कराकर बाजरा बेचने और सरकारी धन प्राप्त करने के आरोप में जेल भेजे गए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी संजीव गुप्ता निवासी ग्राम रोहापार थाना बघौली की 12 दिसंबर 2025 की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी बृजपाल निवासी ग्राम अरवल तहसील सवायजपुर ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। फिर ग्राम जाजूपुर परगना गोंडवा तहसील संडीला के अन्य व्यक्तियों के गाटा संख्या अपने नाम दर्ज कराकर बाजरा की फसल का विक्रय किया तथा उसकी धनराशि प्राप्त कर ली। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने चकबंदी लेखपाल एवं अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज क...