मुजफ्फरपुर, जून 30 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। फर्जी पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर जमीन खरीद-बिक्री के 34 वर्ष पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (पूर्वी) पंकज कुमार तिवारी के कोर्ट ने मंगलवार को 19 आरोपितों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष इस मामले में कोर्ट के समक्ष आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका। सरैयागंज के शंभूनाथ गुप्ता के कोर्ट परिवाद के आधार पर नगर थाना में एक फरवरी 1992 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें भगवानपुर गोबरसही के हरिनाथ सिन्हा सहित सात लोगों को आरोपित बनाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अन्य 21 आरोपितों के विरुद्ध 27 सितंबर 1998 को चार्जशीट दाखिल की थी। यह भी पढ़ें- फर्जीवाड़ा के 34 वर्ष पुराने मामले में 19 आरोपित बरी शंभूनाथ गुप्ता ने एफआईआर में कहा है कि फर्जी पावर ऑफ अटार्नी बनाकर हरिनाथ...