प्रयागराज, मई 6 -- UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में फरार आरोपी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट और उससे संबंधित कार्रवाई को वैध ठहराया है, मगर याची को राहत देते हुए ट्रायल के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हिदायत दी है कि यदि भविष्य में याची सहयोग नहीं करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए गृह विकास विभाग, पुलिस और अभियोजन को इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने यह फैसला सुनाया। आगरा के रवि उर्फ रविंद्र सिंह ने याचिका दायर ट्रायल कोर्ट द्वारा 18 अक्तूबर 2024 को जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की थी। मामले के अनुसार, वर्ष 2020 में याची समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 307 आईपीसी) और गाली-गलौज (धारा 504 आई...