फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से न्यायालय असंतुष्ट
बस्ती, जुलाई 1 -- बस्ती, निज संवाददाता। कबीर तिवारी हत्याकांड के सात आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने धारा 82 के तहत कुर्की के कार्रवाई की सूचना प्रसारित कराने का निर्देश दिया था। इस कार्रवाई के संदर्भ में पुलिस ने जीडी में दर्ज सूचना को बतौर सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर न्यायालय ने असंतोष जताया और कहा कि कोतवाली पुलिस कुर्की के सूचना की नोटिस को चस्पा कर समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराकर 15 जुलाई को न्यायालय में प्रस्तुत करें। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में सात साल पुराने छात्रनेता कबीर हत्याकांड की मंगलवार को तारीख थी। कोर्ट में पत्रावली प्रस्तुत हुई। इस मामले में पहले से दो आरोपी अभय तिवारी और मन्नू पाण्डेय उर्फ प्रशान्त पाण्डेय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहे। एक आरोपी नवरत्न के हाजिरी माफी...
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