फतेहपुर, जुलाई 16 -- फतेहपुर। एससी/एसटी कोर्ट डॉ.मोहम्मद इलियास की अदालत ने 18 साल पुराने एक चर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक दलित व्यक्ति को बेरहमी से पीटने और जबरन जहर पिलाकर उसकी हत्या करने के मामले में गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह यादव और उसके साले समेत पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केस की सुनवाई के दौरान एक नामजद की मौत हो चुकी है। शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने बताया कि असोथर के भूनीपुर मजरे रिठवा निवासी पुत्तन लाल पासवान के पड़ोसी छेद्दू कुम्हार को गांव के पूर्व प्रधान सुरेन्द्र सिंह यादव ने किसी बात को लेकर अपने साथियों के साथ मारपीट की थी। इसका पुत्तन लाल और उनके पिता ईंदल ने विरोध किया था। इसी रंजिश में 1...