बरेली, मार्च 6 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज एनडीपीएस एक्ट उमाशंकर कहार की विशेष कोर्ट ने फतेहगंज पश्चिमी के डोडा तस्कर मोहम्मद हसनैन को सश्रम तीन साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि न देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की कैद का भी आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में तैनात एसआई धर्मेंद्र मोहन सिद्दू ने पुलिस टीम के साथ छह मई 2010 को मोहल्ला नौगवां के पास कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला अंसारी वार्ड 7 निवासी मोहम्मद हसनैन को साढ़े पांच किलो अफीम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था।
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