सहरसा, मार्च 18 -- सहरसा, नगर संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हुए फखरुद्दीन हत्याकांड में नामजद अभियुक्तों को हाइकोर्ट से मिले अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते सभी आरोपी को चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जहां आरोपी नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। मृतक की पत्नी नाजिया परवीन ने बताया की उन्होंने एससी मे 8 सितंबर 2025 को पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायधीश ने कहा की मामला दिनदहाड़े हथियारों से किए गए हमले का है। फखरुद्दीन पर भाड़े के शूटरों द्वारा 22 अप्रैल 2025 को शाम 6:30 बजे सहरसा रजिस्ट्रेशन कार्यालय से घर लौटने के दौरान थे तो शिवपुरी त्रिमूर्ति चौक समीप रोककर गोली मार दी और फरार हो गए। याचिकाकर्ता के फर्दबयान पर रिपोर्ट दर्ज हुआ था। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में अपीलकर्ता ने ...