सहरसा, मार्च 29 -- सहरसा, विधिसंवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कुमार की अदालत ने दूसरी बार वन अधिनियम के एक मामले का निपटारा प्ली बारगेनिंग की प्रक्रिया के द्वारा किया । अदालत ने सोनबरसा कचहरी के दुधेला ग्राम निवासी आरोपी राधे यादव को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 अंतर्गत प्ली बारगेनिंग निर्णय में दोषी पाकर एक हजार का जुर्माना अथवा एक सप्ताह का साधारण कारावास का आदेश दिया । मामले की सुनवाई में अभियोजन पदाधिकारी आदर्श किशोर ने दक्षता और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय का सहयोग किया । आरोपी के विरुद्ध कंप्लेंट केस 4/2020 के तहत भारतीय वन अधिनियम 2027 की धारा 33,41,42 एवम् 52 में दो अभियुक्त राधे यादव एवम् मनोज यादव के विरुद्ध संज्ञान लिया गया । दोनो आरोपियों के विरुद्ध दो सिसिर के वृक्षों की कटाई करने का आरोप ...