रांची, अगस्त 11 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को विधायक प्रदीप यादव की ओर से झारखंड प्रोबेशन सेवा के सुधार का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने प्रोबेशन सेवा के वेतनमान, पदसोपान व अन्य सेवा-सुधार से संबंधित विषयों पर सरकार से अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी। इस पर सरकार की ओर से लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने का पुनः आश्वासन दिया गया। इसका प्रोबेशन पदाधिकारियों के संगठन ने स्वागत किया है। प्रोबेशन पदाधिकारी लोक सेवक होते हैं, राज्य सरकार द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होकर राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं l झारखंड में प्रोबेशन सेवा के गठन के सम...