नई दिल्ली, मई 2 -- कोच्चि की एक विशेष अदालत प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ का हाथ काटे जाने के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही पूरी करेगी। पीएफआई कार्यकर्ताओं पर जोसेफ पर हमला करने का आरोप है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विशेष जज पी. के. मोहनदास ने 30 अप्रैल को आरोपियों सवाद और शफीर सी. के वकीलों की दलीलें सुनीं और दोनों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों और सबूतों की जांच करने तथा आरोपी के वकील और अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद इस बात को मानने के पर्याप्त आधार है कि दोनों आरोपियों ने आईपीसी, यूएपीए के तहत दंडनीय अपराध किए हैं। यह भी पढ़ें- पीएफआई से जुड़े मामले में याचिका खारिज अदालत ने निर्देश दिया कि सवाद को पेश किया जाए और वर्तमान में जमानत पर...