लखनऊ, जुलाई 20 -- यूपी सरकार प्रापर्टी टैक्स (गृहकर, जलकर और सीवरकर) के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की सुविधा देने जा रही है। इसके तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इसका मकसद राजस्व वसूली बढ़ाने, करदाताओं को राहत देने और सालों से लंबित विवादों का निस्तारण करना है। प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत कुल 762 नगरीय निकायों में ओटीएस की सुविधा दी जाएगी। इसमें गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को केवल मूल कर राशि जमा करनी होगी। योजना में ब्याज और सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी, लेकिन यह तभी मिलेगी जब पूरा मूल बकाया जमा किया जाएगा। यह भी पढ़ें- यूपी के 70 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए ...