कानपुर, अप्रैल 24 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। परिवहन आयुक्त और एडीजी ट्रैफिक के फरमान के बाद अब शहर में वाहनों पर प्रेशर हार्न, हूटर या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर बेचना और वाहनों पर लगवाना दोनों ही अपराध माना गया है। ट्रैफिक, परिवहन औऱ जिला पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शुक्रवार से एक बार फिर इन वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलेगा। परिवहन अफसरों ने बताया कि वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर से वायु प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ ही हादसे भी होते हैं क्योंकि दूसरे वाहन चालक एकाएक आवाज सुनते हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है औऱ यही दुर्घटना की वजह बन जाता है। कमोवेश यह दिक्कत हूटर और प्रेशर हार्न बजने से भी होती है। परिवहन आयुक्त का मानना है कि जब ये उपकरण बाजार में बिकेंगे ही नहीं तो कोई वाहनो...
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