प्रेम विवाह और दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर
मऊ, जुलाई 16 -- मऊ, संवाददाता। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने प्रेम विवाह कर दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामले में बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने तर्कों को पेश किया। मामले में घोसी थाना क्षेत्र के जमालपुर मिर्जापुर कस्बा खास निवासी कमरुद्दीन उर्फ बेचू का लड़का अरमान जुलाई 2025 में वादिनी की पुत्री को भगाकर प्रेम विवाह किया था। आरोप लगाया गया कि घर वापस आने पर परिवार वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। साथ ही साथ उनकी पुत्री को मार दिया गया। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने प्रेम विवाह कर दहेज हत्या के मामले में आरोपी अरमान की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.