कन्नौज, अगस्त 12 -- ​कन्नौज, संवाददाता। प्रेम-प्रसंग में बाधक बने पति की बेरहमी से हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि प्रसाद की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। फैसला आते ही दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ​शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि वारदात 26 जून 2023 को तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के धरमंगपुर गांव में हुई थी। मृतक मनोज पाल अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। जब मनोज को अपनी पत्नी संध्या के फिरोजपुर निवासी अजय बाथम से अवैध संबंधों का पता चला, तो उसने कड़ा विरोध किया। इसके बाद संध्या और अजय ने उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई। घटना के दिन संध्या ने योजनाबद्ध तरीके से मनोज को शराब पीन...