फतेहपुर, अगस्त 5 -- फतेहपुर। मलवां थाने में दर्ज किशोरी के अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई अथवा पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने तक, जो भी पहले हो, याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस को युवती का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने और यदि उसकी आयु का शैक्षिक प्रमाण उपलब्ध न हो तो मेडिकल आयु परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने चार जुलाई को एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री दो जुलाई की सुबह करीब आठ बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में गांव के ही सुमित उर्फ अखिलेश सिंह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का...