चित्रकूट, अगस्त 20 -- चित्रकूट, संवाददाता। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने प्रेमी को घर बुलाकर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनो को आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। एक दिन पहले अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनो को दोषसिद्ध करार दिया था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। बांदा जिले के बिसंडा कस्बा निवासी रामदुलारी का 20 वर्षीय बेटा धीरज सैनी बीते सात जुलाई 2019 को घर से चित्रकूट आया था। इसके बाद यहां से वह गायब हो गया था। जिसकी सूचना रामदुलारी ने बिसंडा थाने में दी थी। परिजनों के अनुसार धीरज सैनी चित्रकूट निवासी ऊदल महापात्र की पत्नी ननकई के पास मिलने आता रहता था। उस दिन भी ननकई के बुलावे पर ही वह यहां आया था। करीब तीन महीने बाद धीरज का नरकंकाल देव...