उज्जैन, अक्टूबर 15 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन में 4 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी सहित प्रेमी ओर उसके दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरे मामले में अदालत ने 10 साल के बेटे की गवाही को अहम माना और सजा सुनाई है। मामला साल 2022 का है, जब पत्नी पूजा को पति जितेंद्र ने आपत्तिजनक हालत में देखा और देखने के बाद पति ने विरोध किया तो सामाजिक डर और बदनामी को देखते हुए प्रेमी राकेश ने अपने साथी को बुलाकर पति की गर्दन मरोड़ कर हत्या कर दी। हथौड़े से वार कर पति की गर्दन भी तोड़ दी थी।क्या था मामला उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के झिरन्या में साल 2022 के दौरान एक युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूरा घटनाक्रम अवैध संबंधों को लेकर था। अवैध संबंध ...