नई दिल्ली, मई 8 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सास-ससुर की हत्या की साजिश रचने की आरोपी महिला को एक बड़ी राहत देते हुए उसे शुक्रवार को नियमित जमानत दे दी। आरोपी महिला साल 2023 से जेल में बंद है और हाईकोर्ट ने ट्रायल में लगने वाले लंबे समय की आशंका को देखते हुए उसे यह राहत दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एक महिला आरोपी को तीन साल से ज्यादा समय तक अंडरट्रायल के तौर पर जेल में रखना सही नहीं है। वहीं महिला के वकील ने पुलिस की चार्जशीट में भी विरोधाभास बताते हुए उसकी प्रामाणिकता पर शक जताया। सुनवाई के दौरान जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि चार्जशीट में कुल 57 सरकारी गवाह बताए गए हैं, जिनमें से अब तक केवल 16 की ही गवाही हुई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर आरोपी के बयान के अलावा ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे सरकारी पक्ष के इस आरोप की पुष्ट...