मोतिहारी, जून 18 -- मोतिहारी। अनु. जाति /जनजाति के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने प्रेमी संग मिलकर पति की निर्मम हत्या करने के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को एक एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा दोषियों को काटनी होगी। सजा पलनवा थाना के जगधर निवासी सुरेश सिंह के पुत्र टुनटुन सिंह व भेलाही ओपी परशुराम पुर निवासी मृतक बिजली पासवान की पत्नी बबीता देवी को हुई। मामले में भेलाही ओपी परशुराम पुर निवासी बद्री पासवान उर्फ बदरी हजरा ने छोटे भाई बिजली पासवान की निर्मम हत्या के मामले में दोनों नामजद के विरुद्ध पलनवा थाना में एफआईआर दर्ज करायी थी। यह भी पढ़ें- प्रेमी के साथ मिलकर पति के निर्मम हत्या मामले में प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन काराव...