रांची, जुलाई 8 -- रांची। युवक की नृशंस हत्या मामले में अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने आरोपी सुलोचना देवी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 9 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं और इस स्तर पर उसे जमानत नहीं दी जा सकती। सोनाहातू थाना से जुड़े केस के अनुसार सुलोचना देवी का मृतक से पहले प्रेम संबंध था। पति को इसकी जानकारी मिलने के बाद सुलोचना, उसके पति और ससुर ने युवक को घर बुलाकर लाठी से हमला किया, गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और धारदार हथियार से सिर व शरीर के निचले हिस्से को अलग कर दिया। शव के अंगों को पानी और झाड़ियों में छिपा दिया गया। अदालत ने कहा कि आरोप तय हो चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आरोपी के कथित स्वीकारोक्ति बयान तथा गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया अभियोजन के आर...