रांची, जून 29 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने सोमवार को प्रेमिका की हत्या करने के मामले में दोषी करार राजू उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वह चान्हो थाना कांड संख्या 141/2022 मामले में 22 सितंबर 2022 से ही जेल में है। अदालत ने शनिवार को उसे दोषी ठहराया था।

घटना का विवरण इसी मामले के दूसरे आरोपी सन्नू उरांव पर सुनवाई जारी है। घटना 19 सितंबर 2022 की है। युवती पिछले करीब एक वर्ष से चलियो के शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। करमा पर्व से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद युवती अपने पिता के घर आकर रहने लगी थी।

हत्या की घटना राजू उरांव अपने दोस्त सोनू उरांव के साथ युवती को वापस ले जाने उसके घर पहुंचा। ल...