नई दिल्ली, मार्च 22 -- ओहायो की एक कंपनी ने अपनी एक कर्मचारी को प्रेग्नेंसी के दौरान भी घर से काम करने की छूट नहीं दी। कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नेंसी की वजह से जन्म के बाद बच्चे की मौत हो गई। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह महिला को 22.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 211 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। जानकारी के मुताबिक शेल्सिया वाल्श टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक (TQL) नाम की कंपनी में काम करती थीं। बात फरवरी 2021 की है। वाल्श को कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नेंसी की वजह से जरूरी मेडिकल सुपरविजन की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कंपनी से घर से ही काम करने की छूट मांगी। कंपनी ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम की छूट नहीं दी। पीपल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक वाल्श ने 15 फरवरी 2021 को कंपनी को मेल करके वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा चलन...
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