नई दिल्ली, मई 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट से संजय कपूर की ईपीएफ राशि का उपयोग कर करिश्मा कपूर के बच्चों की स्कूल फीस व शिक्षा संबंधी खर्च चुकाने की अनुमति मांगी है। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस याचिका की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा किए जाने की वैधता का मुद्दा खुला रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। यह अर्जी उस लंबित मुकदमे में दायर की गई, जिसमें करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा कपूर व उनके भाई ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्तियों में हिस्सेदारी का दावा किया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने 30 अप्रैल 2026 क...