धनबाद, सितम्बर 22 -- धनबाद, प्रतिनिधि। जिला सत्र न्यायाधीश सोलह दुर्गेश चंद्र अवस्था की अदालत ने सोमवार को गोडविन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस गोडविन खान को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने तथा आपराधिक घटना को अंजाम देने के मामले में रिमांड किया था। इसी मामले में पिछले दिनों पुलिस ने बंटी खान को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती का इश्तेहार भी जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। बैंकमोड़ थाना के एसआई राजेश कुमार की शिकायत पर आठ अप्रैल को इजहार हुसैन, मोहम्मद रकीब, क्रिस कुमार सिंह, प्रिंस खान, रितिक खान, गोपी खान और असगर अली के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला 20 फरवरी को वासेपुर में इकबाल की हत्या करने पहुंचे शूटर से जुड़ा है। इकबाल को गोली मारने आए शूटर इज...