धनबाद, अप्रैल 3 -- धनबाद। प्रिंस ख़ान के नाम पर बैंक मोड़ स्थित कपड़ा व्यवसायी से तीस हज़ार रूपये रंगदारी की माँग करने का आरोपी कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद निवासी मेजर मो. नसीम अंसारी उर्फ़ राज़ी उर्फ़ रॉकी उर्फ़ सूरज को अदालत ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा की अदालत ने अभियुक्त मेजर को में रंगदारी माँगने के मामले में भी दोषी पाया है। अपर लोक अभियोजक अपराजिता मिश्रा ने अदालत में अभियोजन का ज़ोरदार पक्ष रखते हुए इस अपराध को साबित करने के लिए कुल चार गवाहों का अदालत में परीक्षण करवाया। गवाहों ने अदालत में अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हुए अपने आपको इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताया। अपर लोक अभियोजक अपराजिता मिश्रा के अनुसार बैंक मोड़ थाना क्षेत्र निवासी कपड़ा व्यवसायी बिनय कुमार खेतान की ओर स...
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