मिर्जापुर, अप्रैल 21 -- मिर्जापुर। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शबीह जेहरा की अदालत ने प्रापर्टी डीलर डा. मीना सिंह की हत्या कर ढ़ाई लाख रुपये, आभूषण चोरी के जुर्म में अभियुक्त दिलीप सिंह पटेल और शन्नू खां उर्फ शहनवाज खां को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर पाल ने की है। अभियोजन के अनुसार देहात कोतवाली क्षेत्र के बरईपुर निवासी दिलीप सिंह पटेल और चितावनपुर निवासी शन्नू खान पर आरोप हैकि इन लोगों ने 15/16 मार्च 2016 की रात शहर के विजयपुर कोठी स्थित प्रापर्टी डीलर डा. मीना सिंह के मकान में घुसकर रम्मा से मारकर उनकी हत्या कर दिए। यह भी पढ़ें- इमरान हत्याकांड: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या में दोष सिद्ध, आजीवन कारावास घटना ...