नोएडा, जून 4 -- नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण ने आरटीआई में जवाब दिया है कि यह सूचना देना संभव नहीं है, ऐसी कोई सूचना भूलेख विभाग में सृजित नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा था कि यदि कोई तहसीलदार अवैध कब्जे के मामले में शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण का यह जवाब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। नोएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. रंजन तोमर ने सूचना का अधिकार के तहत आरटीआई में पूछा था कि नोएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के बावजूद यदि तहसीलदार कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है तथा ऐसी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है। प्राधिकरण की ओर से दिए गये जवाब में भूलेख...