वाराणसी, मार्च 29 -- वाराणसी। चौबेपुर क्षेत्र में दर्ज प्राणघातक हमले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम देवकांत शुक्ल की कोर्ट ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विद्यासागर पांडेय ने पैरवी की। रमना गांव निवासी शिवभजन यादव ने 30 सितंबर, 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि विवाद में ईश्वरचंद्र यादव उर्फ ईश्वर यादव ने अपने पिता हीरा यादव पर गोली चलाई। निशाना चूकने पर वह परमेश्वर को लग गई।
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