प्रयागराज, अगस्त 18 -- प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती के विज्ञापन में बदलाव किया है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2026 से प्रास्तर-07 (ख) प्राचार्य की पांच साल की नियुक्ति अवधि वाली शर्त को हटा दिया है। इसके साथ ही प्रास्तर-10 में दी गई अधिमानता की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। अब चयनित प्राचार्यों की तैनाती आयोग की मेरिट और अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती उच्च शिक्षा निदेशालय करेगा।आयोग के उप सचिव की ओर से मंगलवार को जारी शुद्धिपत्र में कहा गया है कि भर्ती विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यह भी पढ़ें- Assistant Professor Vacancy : यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती के आवेदन आज से इसके साथ ही अभ्यर्थियों को ...