नई दिल्ली, जून 11 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली ही नहीं, देशभर के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के चाइल्ड केयर लीव (बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश या सीसीएल) का रास्ता खोल दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी ही नहीं, निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश पाने के हकदार हैं। यह अवकाश विशेष श्रेणी के तहत दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने एक शिक्षिका के हक में यह फैसला सुनाया है।एकलपीठ के निर्णय को रद्द कर दिया दो जजों की पीठ ने हाई कोर्ट की एकलपीठ के निर्णय को रद्द कर दिया है। एकलपीठ ने निजी स्कूल की शिक्षिका को अपने बेटे की देखभाल के लिए अवकाश (सीसीएल) को उसका अधिकार मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 (मौलि...