साहिबगंज, जून 24 -- साहिबगंज। प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता लेना अनिवार्य है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता के लिए सबसे बड़ा बाधक जमीन की उपलब्धता की शर्त है। विभाग ने शहरी व ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूल संचालन के लिए अलग-अलग प्रकार से जमीन की उपलब्धता को जरुरी बताया है। हालांकि झारखंड में प्राइवेट स्कूलों के लिए जमीन की जरुरत में कुछ संशोधन किया गया है। अब प्राइमरी व मिडिल स्कूल के लिए जमीन की जरुरत को अलग-अलग निर्धारित किया गया है। कक्षा 1से 5 तक के लिए ग्रामीण इलाका में 60 डिसमिल एवं शहरी क्षेत्र में 40 डिसमिल, कक्षा 6-8 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक एकड़ व शहरी क्षेत्र में 0.75 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन का लीज या फिर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। दानपत्र वाली जमीन पर मान्यता नहीं मिलेगी। अब स्कूल...