बस्ती, सितम्बर 16 -- बस्ती। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय वाहनों के लिए आवंटित पंजीयन चिह्न (जी/एजी/बीजी आदि श्रंखला) की नीलामी/हस्तान्तरण के बाद निजी स्वामित्व में जाने पर राजकीय आरक्षित चिह्न को तत्काल निरस्त कर निजी श्रेणी का नया पंजीयन चिह्न आवंटित किया जाएगा। कोई भी राजकीय वाहन जब सार्वजनिक नीलामी से निजी/अराजकीय स्वामित्व में जाए तो उसका राजकीय पंजीयन नंबर हस्तांतरण तिथि से स्वतः निरस्त/अमान्य माना जाएगा। पंजीयन प्राधिकारी उसी समय सामान्य चालू निजी वाहनों की सीरीज का नया पंजीयन चिह्न उक्त वाहन को आवंटित करेंगे। यह जानकारी आरटीओ प्रशासन बस्ती संभाग फरीदउद्दीन ने दी। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों का पूर्व में राजकीय से निजी स्वामित्व में हस्तांतरण हुआ है और उनके पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता शेष है, को...
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