निज प्रतिनिधि, फरवरी 24 -- बिहार के अरवल कोर्ट ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को फांसी की सजा सुनाई है। मेहंदिया थाना क्षेत्र (अरवल) के जमुहारी गांव में दो साल पहले बीरबल साहू ने अपनी पत्नी सुमंती सिंह की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। वहशी पति ने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दी। फिर उसके शरीर को 12 टुकड़े कर दिए। जब घर वालों ने यह मंजर देखा तो वे भी सन्न रह गए थे। अरवल के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्र की अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला बताया। साथ ही, दोषी पति को मरने तक फांसी के फंदे पर लटकाने का आदेश दिया। अदालत में इस केस की सुनवाई के दौरान सूचक और गवाहों ने अपने बताया था कि 20 जुलाई 2024 को बीरबल साहू ने अपनी पत्नी सुमंती सिंह के शरीर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया। उसने पत्नी के शरीर के टुकड...