बगहा, जून 13 -- बेतिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनन्द कुमार त्रिपाठी ने सांसद डॉ. संजय जयसवाल की ओर से प्रशांत किशोर के खिलाफ दायर मुकदमे में आरोपी प्रशांत किशोर को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। उन्हें न्यायालय में उपस्थित हो अपना पक्ष रखने को कहा है। इसको ले कोर्ट ने उनके उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह नोटिस बीएनएसएस की धारा 223 के तहत दिया है। गौरतलब हो सांसद डॉ संजय जायसवाल ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद संख्या 1934/25 दायर किया है। दायर मुकदमे में आरोप में कहा गया है कि पीके ने कहा था कि अगस्त 2025 में सांसद ने बेतिया के छावनी स्थित अपने पेट्रोल पंप की वजह से छावनी ओवर ब्रिज का एलाइनमेंट को बदलवा दिया था। इसके पश्चात बीते वर्ष 13 सितंबर को यह...