प्रवीण हत्याकांड में धीरज की जमानत याचिका खारिज
धनबाद, मई 24 -- ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय हत्याकांड के आरोपी जेल में बंद धीरज कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार साकेत की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। वहीं अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार उपाध्याय ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सूचक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि पूर्व में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के सूचक जय प्रकाश राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद आरोपी धीरज कुमार सिंह की जमानत रद्द कर दी थी। यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या के आरोपी रमेश उरांव की जमानत अर्जी खारिज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर धीरज ने दो सप्ताह के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अधिवक्ता ने बताया कि धीरज ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.